भारतीय संविधान के अनुच्छेद 170 में राज्य की विधान सभाओं के निर्वाचन का प्रावधान करती है।
राज्य विधान सभा का गठन संविधान के अनुच्छेद 170 के तहत किया जाता है।
राज्य विधान सभा के गठन का उपबन्ध संविधान के अनुच्छेद 170 में है।