अनुच्छेद-18 के तहत राज्य सेना या विद्या संबंधी सम्मान के अलावा कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा।
उपाधियों का अंत भारतीय संविधान के अनुच्छेद-18 के अन्तर्गत आते है।
उपाधियों का अंत, संविधान के अनुच्छेद-18 के अन्तर्गत आता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 से 18 तक ‘समानता के अधिकार’ का वर्णन किया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-14 से 18 तक किस अधिकार का वर्णन किया गया है?