अनुच्छेद 20

‘एक ही अपराध के लिए एक से अधिक बार दण्ड नहीं दिया जा सकता’ यह अनुच्छेद 20 में वर्णित है।

44वें संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद-20 तथा 21 निलम्बित नहीं किये जा सकते।

अपराधों के लिए दोष सिद्धि के सम्बंध में संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-20 के अन्तर्गत दिया गया है।

किस संविधान संशोधन द्वारा यह उपबंध किया गया कि आपात के दौरान भी अनुच्छेद-20 तथा 21 निलम्बित नहीं किये जा सकते है?

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