अनुच्छेद 214

प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था ‘अनुच्छेद 214’ के अन्तर्गत की गई है।

राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 के अन्तर्गत की गयी है।

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