प्रत्येक राज्य के लिये एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था ‘अनुच्छेद 214’ के अन्तर्गत की गई है।
राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की व्यवस्था अनुच्छेद 214 के अन्तर्गत की गयी है।