अनुच्छेद 233

संविधान के ‘अनुच्छेद 233’ में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है।

संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है।

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