अंतर्राष्ट्रीय करारों को प्रभावी करने के लिए विधान का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-253 में किया गया है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-253 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी बनाने हेतु संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है।