केन्द्र-राज्य के प्रशासनिक सम्बन्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256-263 में वर्णित है।
संविधान के अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है।