अनुच्छेद 256

केन्द्र-राज्य के प्रशा‍सनिक सम्बन्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256-263 में वर्णित है।

संविधान के अनुच्छेद 256 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार राज्य सरकारों को निर्देश दे सकती है।

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