अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत किया गया है।
अन्तर्राज्यीय परिषद् के गठन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत किया गया है।
केन्द्र-राज्य के प्रशासनिक सम्बन्ध भारतीय संविधान के अनुच्छेद 256-263 में वर्णित है।
सरकारिया कमीशन द्वारा संस्तुति की गई अन्तर्राज्यीय परिषद् का गठन अनुच्छेद 263 के अन्तर्गत किया गया है।
संविधान के ‘अनुच्छेद 263’ के अन्तर्गत ‘अंतर्राज्यीय विकास परिषद्’ का गठन किया गया है।