राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान अनुच्छेद-333 द्वारा किया गया है।
राज्य विधान सभाओं में आंग्ल भारतीय समुदाय के लिए प्रतिनिधित्व का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 333 द्वारा किया गया है।