भारतीय संविधान के अनुच्छेद-335 में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है।
सेवाओं और पदों के लिए अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के दावे का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-335 में किया गया है।