राष्ट्रपति और राज्यपालों और राजप्रमुखों के संरक्षण का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद-361 में किया गया है।
राष्ट्रपति और राज्यपालों के लिए विधि के समक्ष समानता का सिद्धांत अनुच्छेद-361 द्वारा लागू नहीं होता है।