ग्राम पंचायतों का संगठन अनुच्छेद 40 में किया गया है।
ग्राम पंचायतों का संगठन, संविधान के अनुच्छेद-40 के अन्तर्गत आता है।
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य सरकारों को ग्राम पंचायत के गठन का निर्देश देता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है।
संविधान में पंचायतों के गठन का प्रावधान अनुच्छेद 40 में है।