अनुच्छेद-41

काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में से ‘अनुच्छेद 41’ के अन्तर्गत रखा गया है।

काम, शिक्षा और लोक सहायता पाने का अधिकार, संविधान के ‘अनुच्छेद-41’ के अन्तर्गत आता है।

Subjects

Tags