अनुच्छेद 56 के तहत राष्ट्रपति अपने पदग्रहण करने की तिथि से 5 वर्ष की अवधि तक अपने पद पर बना रहता है।
भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति की पदावधि अनुच्छेद 56 के तहत किया जाता है।