अनुच्छेद 71 के तहत राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद का निर्णय उच्चतम न्यायालय द्वारा करने का प्रावधान संविधान में किया गया है।