अनुच्छेद-76

अनुच्छेद-76 के तहत भारत के महान्यायावादी की नियुक्ति की जाती है।

संविधान के अनुच्छेद 76 के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है।

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