भारतीय संविधान के अनुच्छेद 79 में कहा गया है कि-संघ के लिए एक संसद होगी, जो राष्ट्रपति और दो सदनों से मिलकर बनेगी।
संविधान में संसद का प्रावधान अनुच्छेद 79 में है।