अनुच्छेद 80 के तहत राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है।
राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के लिए कला, साहित्य, विज्ञान आदि क्षेत्रों से 12 सदस्यों को मनोनीत अनुच्छेद 80 के तहत करता है।