अनुच्छेद 85 संसद के दो अधिवेशनों के बीच 6 माह के अन्तराल की अनिवार्यता का उल्लेख करता है।
राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 85 के अन्तर्गत लोकसभा को भंग कर सकता है।