अस्पृश्यता निवारण अधिनियम

अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 1955 का नाम बदलकर नागरिक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1976 कर दिया गया है।

अस्पृश्यता निवारण अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत छुआछूत एक दण्डनीय अपराध है।

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