एटॉर्नी जनरल लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है, किन्तु मतदान नहीं कर सकता है।
भारत का एटॉर्नी जनरल संसद सदस्य नहीं होता है, लेकिन उसे संसद को संबोधित करने का अधिकार है।
भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श एटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) देता है।