बच्चों को निःशुल्क शिक्षा

6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है।

अनुच्छेद 21 (क) में यह घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।

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