6 से 14 वर्ष की उम्र तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद-21 में अन्तर्निहित है।
अनुच्छेद 21 (क) में यह घोषणा की गई है कि राज्य 6 से 14 वर्ष तक की उम्र के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा।