बाहरी आक्रमण

भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा अनुच्छेद-352 के अंतर्गत की गई थी।

संसद के दोनों सदनों को 1 महीने के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए।

संसद के दोनों सदनों को कितने दिनों के अंदर युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण के कारण उत्पन्न आपातकालीन स्थिति की घोषणा करने की मंजूरी देनी चाहिए?

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