भाग-12

44वें संविधान संशोधन, 1978 के द्वारा सम्पत्ति के मूल अधिकार को हटाकर भाग 12 में अनुच्छेद-300 (क) के तहत कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

अन्य दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं के उत्तराधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

आकस्मिकता निधि का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

कुछ दशाओं में संपत्ति, अस्तियों, अधिकारों, दायित्वों और बाध्यताओं के उत्तराधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

कुछ देवस्वम् निधियों को वार्षिक संदाय का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

कुछ राज्यों को संघ से अनुदान का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

कुछ व्ययों और पेंशनों के संबंध में समायोजन का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

कुछ शुल्कों और करों पर संघ के प्रयोजनों के लिए अधिभार का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

जल या विद्युत के संबंध में राज्यों द्वारा कराधान से कुछ दशाओं में छूट का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

जूट पर और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

भारत और राज्यों की संचित निधियां और लोक लेखे का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

भारत सरकार द्वारा उधार लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

माल के क्रय या विक्रय पर कर के अधिरोपण के बारे में निर्बंधन का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

राजगामी या व्यपगत या स्वामीविहीन होने से प्रोद्भूत संपत्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

राज्यों की संपत्ति और आय को संघ के कराधान से छूट का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

राज्यों द्वारा उधार लेने का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

लोक सेवकों और न्यायालयों द्वारा प्राप्त वादकर्ताओं की जमा राशियां और अन्य धनराशियों की अभिरक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

वाद और कार्यवाहियों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

वित्त आयोग का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

वित्त आयोग की सिफारिशों का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

विद्युत पर करों से छूट का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

विधि के प्राधिकार के बिना करों का अधिरोपण न किये जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

विधि के प्राधिकार के बिना व्यक्तियों को संपत्ति से वंचित न किये जाने का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

वृत्तियों, व्यापारों, आजीविकाओं और नियोजनों पर कर का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

व्यापार करने आदि की शक्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

व्यावृत्ति का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

शुद्ध आगम आदि की गणना का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

संघ की संपत्ति को राज्य के करों से छूट का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत किंतु राज्यों को सौंपे जाने वाले कर का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

संघ द्वारा उद्गृहीत और संगृहीत तथा संघ और राज्यों के बीच वितरित किए जाने वाले कर का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

संघ द्वारा उद्गृहीत किए जाने वाले किंतु राज्यों द्वारा संगृहीत और विनियोजित किए जाने वाले शुल्क का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

संघ या राज्य द्वारा अपने राजस्व से किए जाने वाले व्यय का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

संचित निधियों, आकस्मिकता निधियों और लोक लेखाओं में जमा धनराशियों की अभिरक्षा आदि का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

सम्पत्ति के अधिकार को संविधान के भाग-12 के अंतर्गत कानूनी अधिकार बना दिया गया है।

संविदाएं का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग-12 में किया गया है।

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