42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक नया भाग (4-क) जोड़कर नागरिकों के मूल कर्त्तव्यों को शामिल किया गया था।
भारतीय नागरिकों के मूल कर्तव्यों का विवरण संविधान के भाग-4 क में दिया गया है।
संविधान के भाग 4 क में मूल कर्तव्यों के अध्याय को जोड़ा गया है।