भारत का संविधान अपना प्राधिकार भारत की जनता से प्राप्त करता है।
भारत की सम्प्रभुता ‘भारत की जनता’ में निहित है।
भारतीय संविधान ‘भारत की जनता’ द्वारा स्वीकृत किया गया है।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित ‘हम भारत के लोग’ का अर्थ यह है कि, संविधान का निर्माण भारत की जनता में निहित है।