ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स (1689 ई०) को क्या कहा जाता है?
ब्रिटेन के संविधान में बिल ऑफ राइट्स (1689 ई०) को मूल अधिकार कहा जाता है।
भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान में द्वि-सदनीय व्यवस्था का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान में विधायिका में अध्यक्ष पद की भूमिका का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान में विधि के शासन का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान में विधि-निर्माण प्रक्रिया का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान में सर्वाधिक मत के आधार पर चुनाव जीत के निर्णय का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान में संसदीय विशेषाधिकार का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।
भारतीय संविधान में संसदीय शासन प्रणाली का प्रावधान ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है।