उड़ीसा के लिए विधि बनाने का अधिकार ‘रेग्यूलेटिंग एक्ट’ के तहत कलकत्ता के गवर्नर को दिया गया था।
बंगाल के लिए विधि बनाने का अधिकार ‘रेग्यूलेटिंग एक्ट’ के तहत कलकत्ता के गवर्नर को दिया गया था।
बिहार के लिए विधि बनाने का अधिकार ‘रेग्यूलेटिंग एक्ट’ के तहत कलकत्ता के गवर्नर को दिया गया था।