असम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किया गया है।
असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम के जनजातीय प्रशासन का उल्लेख भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किया गया है।
छठी अनुसूची को 101वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है।
छठी अनुसूची को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित किया गया है?
त्रिपुरा राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किया गया है।
भारत के संविधान के छठीं अनुसूची का संबंध स्वशासी जिला परिषदों से है।
मिजोरम राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किया गया है।
मेघालय राज्य के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में उपबंध का प्रावधान भारतीय संविधान की छठी अनुसूची में किया गया है।
संविधान की छठी अनुसूची में असम राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।
संविधान की छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा तथा मिजोरम राज्यों के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।
संविधान की छठी अनुसूची में त्रिपुरा राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।
संविधान की छठी अनुसूची में मिजोरम राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।
संविधान की छठी अनुसूची में मेघालय राज्य के अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों की प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।
संविधान की पांचवीं और छठी अनुसूची में अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के सम्बन्ध में प्रावधान किया गया है।