भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात अनुच्छेद 44 में कही गई है।
भारतीय नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता प्राप्त कराने की बात किस अनुच्छेद में कही गई है?