युद्ध के समय नागरिक दुश्मन देश से नाता रखने पर संसद अनुच्छेद-10 के तहत उसकी नागरिकता वापस ले सकती है।
युद्ध के समय नागरिक दुश्मन देश से नाता रखने पर संसद के किस अनुच्छेद के तहत उसकी नागरिकता वापस ले सकती है?