भारत में एकल नागरिकता की अवधारण किस देश से अपनायी गई है?
भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा इंग्लैंड के संविधान से अपनायी गई है।
भारतीय संविधान के भाग-2 में अनुच्छेद (5-11) इकहरी या एकल नागरिकता प्रदान करता है।
भारतीय संविधान केवल एकल नागरिकता (Single Citizenship) को मान्यता प्रदान करता है।
संविधान में ‘एकल नागरिकता’ की विशेषता को ‘ब्रिटेन के संविधान’ श्रोत से लिया गया है।
संविधान में ‘एकल नागरिकता’ की विशेषता को किस श्रोत से लिया गया है?