ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य वाद में उच्चतम न्यायालय ने यह अधिनिर्धारित किया कि अनुच्छेद-21 के अन्तर्गत ‘जीवन के अधिकार में मरने का अधिकार’ शामिल नहीं है।