संविधान के ‘अनुच्छेद 233’ में अधीनस्थ एवं जिला न्यायालयों का प्रावधान किया गया है।
संविधान के अनुच्छेद 233 में अधीनस्थ न्यायालय या जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है।