EPF का लाभ केवल असंगठित क्षेत्र में कार्यरत ऐसे कर्मचारियों को ही मिलता है जिनका EPFO में खाता है, या ऐसे संस्था कंपनी में कार्य करने वाला कर्मचारी, जहां पर 20 या 20 से अधिक कर्मचारी कार्य करते है।
क्या कोई कर्मचारी अपनी सेवानिवृत्ति के बाद भी PF (पीएफ) सदस्य के रूप में जारी रख सकता है?
क्या कोई कर्मचारी जिसने पहले की पारिवारिक पेंशन योजना 1971 का विकल्प नहीं चुना है, पेंशन योजना में शामिल हो सकता है?
क्या कोई कर्मचारी बिना किसी उम्र के प्रतिबंध के EPF का सदस्य बन सकता है?
क्या नौकरी सेवा छोड़ने के बाद कोई कर्मचारी EPF (ईपीएफ) में योगदान चालू रख सकता है?
क्या पीएफ (PF) अकाउंट में जमा पैसे पर कर्मचारी को ब्याज भी मिलता है?
नौकरी सेवा छोड़ने के बाद कोई कर्मचारी EPF (ईपीएफ) में योगदान चालू नहीं रख सकता है।
पीएफ (PF) में कितना फीसदी (percent) कर्मचारी की सैलरी से कटता है?
बंद, तालाबंदी, हड़ताल आदि की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी की ईपीएफ (EPF) सदस्यता के लिए क्या होगा?
भारत में ‘ईस्ट इंडिया कंपनी’ के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय को दूर करने के लिए ‘पिट्स इंडिया एक्ट (1784 ई0)’ को लाया गया था।
भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के कर्मचारियों द्वारा किए जा रहे अन्याय को दूर करने के लिए किस एक्ट को लाया गया था?
भारत सरकार द्वारा Public Provident Fund की स्थापना का उद्देश्य unorganised क्षेत्र के जिन कर्मचारियों के लिए EPF Pension आदि की सुविधा नहीं है उन्हे भी अपने भविष्य के लिए पैसा बचाने का मौका मिले।
यदि किसी कर्मचारी को एक प्रतिष्ठान से दूसरे प्रतिष्ठान में स्थानांतरित किया जाता है तो क्या उसे एक बार फिर सदस्य के रूप में नामांकित किया जाना आवश्यक है?
यदि किसी कर्मचारी को दैनिक आधार पर या अंश दर (घंटो के) आधार पर मजदूरी का भुगतान किया जाता है तो योगदान कैसे निर्धारित किया जाता है?
यदि किसी कर्मचारी को पीएफ (PF) सदस्यता नहीं दी जाती है, तो वह अपने नियोक्ता से संपर्क कर सकता है, जिसे वह निकटतम पीएफ कार्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से संपर्क कर सकता है।
यदि किसी कर्मचारी को पीएफ (PF) सदस्यता नहीं दी जाती है, तो वह किससे संपर्क कर सकता है?