कार्यवाही

एटॉर्नी जनरल लोकसभा की कार्यवाहियों में भाग तो ले सकता है, किन्तु मतदान नहीं कर सकता है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा की गई टिप्पणियों पर कार्यवाही करने की अंतिम जिम्मेदारी संसद की है।

राज्यपाल द्वारा जारी किये गये अध्यादेशों पर राज्य विधान मंडल की स्वीकृति की कार्यवाही आवश्यक होती है।

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