भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लों इण्डियन समुदाय के सदस्यों को लोक सभा में नामित किया जा सकता है?
संविधान के अनुच्छेद 331 के तहत राष्ट्रपति द्वारा एंग्लो इण्डियन समुदाय के सदस्यों को लोक सभा में नामित किया जाता है।