भारत का महान्यायवादी कब तक पद धारण करता है?
भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यन्त अपना पद धारण करता है।
भारत का महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसादपर्यन्त तक पद धारण करता है।
भारत के एटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) की नियुक्ति कौन करता है?
भारत के एटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है।
भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति से सम्बन्धित अनुच्छेद कौन सा है?
भारत के महान्यायवादी को हटाने का अधिकार संसद को नहीं है।
भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी महान्यायवादी है।
भारत सरकार को कानूनी विषयों पर परामर्श एटॉर्नी जनरल (महान्यायवादी) देता है।
भारत सरकार को विधि सम्बन्धी विषयों पर सलाह महान्यायवादी देता है।
महान्यायवादी को प्रतिमाह 2,50,000 वेतन मिलता है।
महान्यायवादी को प्रतिमाह कितना रुपया वेतन मिलता है?
महान्यायवादी भारत सरकार का सर्वप्रथम विधि अधिकारी होता है।
महान्यायवादी संसद के किसी एक सदन की कार्यवाही में भाग ले सकता है।
संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है?
संसद के प्रत्येक सदन की कार्यवाही में संसद का सदस्य न होते हुए भी महान्यायवादी भाग ले सकता है।