राज्यपाल अधिक से अधिक 15 सदस्यों को विधान परिषद् में मनोनीत कर सकता है।
राज्यपाल विधान परिषद् के 1/6 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है।
राज्यपाल विधानसभा में आंग्ल-भारतीय समुदाय के 1 व्यक्ति को मनोनीत कर सकता है।