भारत परिषद् अधिनियम, 1892 के द्वारा केन्द्रीय विधान सभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई थी।
भारत परिषद् अधिनियम, 1892 के द्वारा केन्द्रीय विधान सभा के अतिरिक्त मनोनीत सदस्यों की संख्या कम से कम 10 निश्चित की गई थी।
संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में तो मतदान नहीं करते हैं परन्तु उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करते हैं।