संविधान विधि द्वारा, वर्तमान राज्यों के नाम के परिवर्तन में किस संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है?
संविधान विधि द्वारा, वर्तमान राज्यों के नाम के परिवर्तन में संविधान संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है।