नए राज्य के गठन अथवा सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार किसको है?
भारतीय संविधान के अनुच्छेद-2 में नए राज्य के प्रवेश या स्थापना का प्रावधान किया गया है।
संविधान में अनुच्छेद-3 भारत में एक नए राज्य के गठन के लिए दिया गया है।