यदि किसी कर्मचारी को पीएफ (PF) सदस्यता नहीं दी जाती है, तो वह अपने नियोक्ता से संपर्क कर सकता है, जिसे वह निकटतम पीएफ कार्यालय के क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त से संपर्क कर सकता है।