शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों को शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध अनुच्छेद 15 (5) में किया गया है।
शैक्षिक रूप से पिछड़े नागरिकों, अनुसूचित जातियों और जनजातियों को शिक्षण संस्थान में प्रवेश के लिए आरक्षण का उपबंध अनुच्छेद 15 (5) में किया गया है।