अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को ‘ट्रेजरी बिल’ कहा जाता है।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना 1988 ई० में की गई थी।
भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड को 1992 ई० में एक अध्यादेश द्वारा वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया था।