राजकीय कार्यो

भारतीय संविधान के अनुच्छेद 345 में प्रत्येक राज्य विधान मण्डल को राजकीय कार्यो के लिए प्रयुक्त होने वाली भाषा चुनने का अधिकार दिया गया है।

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