नये राज्यों के निर्माण का विधेयक किसकी सिफारिश के बाद ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है?
नये राज्यों के निर्माण का विधेयक राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है।
राज्य पुनर्गठन अधिनियम (1956 ई0) ने राज्यों के निर्माण का मार्ग प्रशस्त किया था।
संविधान विधि द्वारा, नये राज्यों के निर्माण में किस संशोधन की आवश्यकता नहीं होती है?