GPF (केंद्रीय सेवा) नियम 1960 के अनुसार सभी अस्थायी सरकारी कर्मचारियों को एक वर्ष की निरंतर सेवा के बाद सभी पुनः नियोजित पेंशनरों (PF में प्रवेश के लिए पात्र के अलावा अन्य) और सभी स्थायी सरकारी कर्मचारी इस फंड के सदस्यता के लिए पात्र हैं।
बंद, तालाबंदी, हड़ताल आदि की अवधि के दौरान किसी कर्मचारी की ईपीएफ (EPF) सदस्यता के लिए क्या होगा?
यदि किसी कर्मचारी को पीएफ (PF) सदस्यता नहीं दी जाती है, तो वह किससे संपर्क कर सकता है?