44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा सम्पत्ति के अधिकार को सामान्य वैधानिक अधिकार बना दिया गया था।
सम्पत्ति के अधिकार को 1978 ई० में समाप्त किया गया था।
सम्पत्ति के अधिकार को कब समाप्त किया गया था?
सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर अनुच्छेद 300 (क) के अंतर्गत रखा गया है।
सम्पत्ति के अधिकार को मूल अधिकार की श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अन्तर्गत रखा गया है?
सम्पत्ति के मूल अधिकार को किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम द्वारा समाप्त किया गया था?
संविधान के भाग-12 में अनुच्छेद 300-क के अंतर्गत सम्पत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार बना दिया गया है।