भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार को दर्शाता है।
भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में ‘संवैधानिक उपचारों के अधिकार’ का वर्णन किया गया है।